नई दिल्ली | शुक्रवार को आयोजित एक बैठक में समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति के साथ- साथ मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन किया. फैसला लिया गया कि GRAP के चरण 3 के तहत, नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे. आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर पूरे दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा.
फिर से बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सरकार ने दिल्ली- एनसीआर के इलाकों में जीआरएपी-3 योजना को फिर से लागू किया है. इसके तहत, अनावश्यक निर्माण कार्य व तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. दिल्ली में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ज्यादातर जगहों पर 200 और इससे ऊपर रहा.
ये हुआ प्रतिबंध
एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर स्टेज 3 लागू होता है. इसके तहत, जरूरी प्रोजेक्ट्स को छोड़कर प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े काम बंद किए जा सकते हैं. जो उद्योग पीएनजी पर नहीं चल रहे हैं वे स्वच्छ ईंधन और बायोमास ईंधन के इस्तेमाल से सप्ताह में पांच दिन चल सकेंगे. स्वच्छ ईंधन का उपयोग नहीं करने वाले ईंट भट्ठे, हाक मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर बंद रहेंगे. एनसीआर में खनन संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी. राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर रोक लगा सकती है.
ये होता है प्रदूषण स्तर
दिल्ली- दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को चार कैटेगरी में बांटा गया है. एक्यूआई 0 और 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘बहुत खराब’ माना जाता है.
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