देशभर के करोड़ों EPFO खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बदले गए रकम निकासी के नियम

नई दिल्ली | अगर आप भी EPFO खाता धारक हैं, तो आपके लिए आज की खबर जरूरी होने वाली है. बता दें कि ऑर्गनाइजेशन द्वारा अपने सदस्यों को जरूरत के समय पैसे निकलवाने की सुविधा दी जाती है. हालांकि, इसकी एक सीमा तय की गई है. अगर आप भी निकट भविष्य में अपने खाते से पैसे निकलवाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि ईपीएफओ द्वारा निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है.

EPFO

लागू हुए ये नए नियम

  • अगर अब आप आंशिक निकासी करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने, निर्माण करने, शादी या इलाज के लिए ही पैसे निकलवाए जा सकते हैं.
  • खाता धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फ़ीसदी तक की निकासी करवा सकता है. इसके लिए सदस्य की उम्र 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
  • यदि किसी कारण किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी की छंटनी की जाती है और वह रिटायरमेंट से पहले ही बेरोजगार हो जाता है, तो इस अवस्था में वह इपीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है.
  • यदि कोई कर्मचारी एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो उसके बाद 75 फ़ीसदी और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहता है तो पूरी रकम को एक साथ निकलवा सकता है.
  • दूसरी तरफ अगर कर्मचारी की नई जॉब लग जाती है, तो वह बचे हुए 25 फीसदी फंड को नए इपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है.
  • 5 साल तक ऐप में योगदान करने के बाद कर्मचारी निकासी के समय टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त कर सकता है.
  • ₹50000 से ज्यादा की निकासी करवाने पर टीडीएस भी काटा जाएगा.
  • यदि सदस्य द्वारा निकासी के लिए पैन कार्ड जमा करवाया गया है, तो 10% टीडीएस और पैन कार्ड न जमा करवाने की स्थिति पर 30% की कटौती की जाएगी.
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ऐसे करें आंशिक निकासी के लिए आवेदन

अगर आप अपने ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इपीएफ पोर्टल और उमंग एप पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए नियोक्ता से मंजूरी मिलनी जरूरी है. उसके बाद मेंबर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.

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