दिल्ली में दौड़ेगी GPS से लैस बाइक टैक्सी, इन 5 नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सस्ते सफर और आखिरी छोर तक पहुंच के लिए बाइक टैक्सी चलाने का फैसला लिया है. बाइक टैक्सी चलाने वालों को कमर्शियल कैटगरी में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही GPS लगवाना अनिवार्य होगा. दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली योजना को कानून विभाग ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मई तक बाइक टैक्सी को सड़कों पर चलाने की मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी और नीति में इसका पूरा ख्याल रखा गया है. बता दें कि वर्तमान में राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने पर पूर्णतः पाबंदी है.

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निजी बाइक नहीं चलेगी

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल लोग निजी बाइक को टैक्सी के रूप में चला रहे हैं लेकिन नीति में इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कमर्शियल कैटगरी में रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट भी काली- पीली होगी. इसके अलावा, बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनी को कुल टू- व्हीलर में से 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन रखने होंगे. चालू वित्त वर्ष में 25 प्रतिशत, दो साल में 50 और तीन साल में 75 प्रतिशत जबकि चौथे साल में सौ प्रतिशत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करना होगा.

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ऐप पर देनी होगी चालक की जानकारी

बाइक टैक्सी के लिए सबसे पहले परमिट लेना होगा. बुकिंग के समय ऐप पर चालक की जानकारी देना अनिवार्य होगा. चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी किया गया है. परिवहन विभाग की निगरानी के साथ कंपनियों को 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम स्थापित करने होंगे.

बाइक टैक्सी के लिए नियम

  • बाइक का कमर्शियल कैटगरी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.
  • बाइक में GPS लगवाना होगा.
  • चालक को लाइसेंस के साथ बाइक टैक्सी का परमिट लेना होगा.
  • चालक का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी किया गया है.
  • सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए ही यात्री बुकिंग कर सकेंगे.
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