नई दिल्ली | बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 1 अक्टूबर से इससे जुड़ा एक नया नियम लागू होगा. जिसके बाद, दस्तावेज सत्यापन में बर्थ सर्टिफिकेट की उपयोगिता बढ़ जाएगी. इस नए नियम के तहत अब जन्म प्रमाण- पत्र का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने तथा विवाह रजिस्ट्रेशन सहित कई जगहों पर सिंगल डाक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा.
बता दें कि जन्म- मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है. इस नियम को 1 अक्टूबर से देशभर में लागू कर दिया जाएगा.
नया कानून रजिस्टर्ड जन्म- तिथि का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस तैयार करने में उपयोगी साबित होगा. इससे पब्लिक सर्विस बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेगी. ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले जन्म प्रमाण- पत्र पर लागू होगा.
मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट
नया कानून लागू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण- पत्र डिजिटल रूप में प्राप्त होगा. वर्तमान में इस सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी ही मिल पाती है और उसके लिए भी कई दिनों तक सरकारी कार्यालय की भागदौड़ करनी पड़ती है.
आधार कार्ड की तरह होगा इस्तेमाल
वर्तमान में आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे अपने दूसरे दस्तावेजों और अकाउंट से जोड़ने की जरूरत पड़ती है. ठीक इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट होगा जो कि बर्थ और डेथ प्रुफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान- पत्र के तौर पर काम आएगा.
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