दिल्ली में पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचने पर होगी बल्ले-बल्ले, नई खरीदने पर मिलेगा भारी डिस्काउंट

नई दिल्ली | दिल्ली में नई गाड़ी खरीदने वालों की मौज होने जा रही है. दरअसल राजधानी में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने (Vehicle Scrap Policy) वालों को नई गाड़ी खरीदने पर भारी डिस्काउंट मिलेगा. इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलते ही इस नीति को लागू कर दिया जाएगा. सरकार की इस नीति से प्रदुषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी.

Vehicles

मिलेगी 25% तक की छूट

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान ‘सर्टिफिकेशन ऑफ डिपाजिट’ जारी करेगी. ग्राहक इस सर्टिफिकेशन को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट हासिल कर सकते हैं. बता दें कि ‘सर्टिफिकेशन ऑफ डिपाजिट’ सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

यह भी पढ़े -  CBSE बोर्ड ने खत्म किया छात्रों का इंतजार, 10वीं- 12वीं की वार्षिक परीक्षा की डेटशीट हुई जारी

4 कैटेगरी में मिलेगी छूट

1. गैर-परिवहन वाहनों के मामले में रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8 से 25% तक छूट होगी. पांच लाख रुपए तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी जबकि डीजल आधारित वाहनों में मोटर वाहन कर पर अधिकतम 20% तक की छूट मिलेगी.

यह भी पढ़े -  दिल्ली और गुरुग्राम में कर्मचारी करेंगे घर से काम, प्रदूषण के चलते सरकार ने जारी किए ये निर्देश

2. वहीं, पांच लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक के वाहनों की कीमत/ लागत स्लैब में पेट्रोल/ सीएनजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर पर अधिकतम 20% तक की रियायत मिलेगी जबकि डीजल आधारित वाहनों पर अधिकतम 15% तक की छूट प्रदान की जाएगी.

3. 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/ सीएनजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर अधिकतम 15% तक की छूट मिलेगी जबकि डीजल आधारित वाहनों पर ये छूट 10% तक होगी.

यह भी पढ़े -  खुशखबरी: कश्मीर को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

4. वहीं, 20 लाख रुपए से ऊपर वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/ सीएनजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर अधिकतम 12.5% तक छूट होगी जबकि डीजल आधारित वाहनों पर ये छूट 8% मिलेगी.

5. ‘सर्टिफिकेशन ऑफ डिपाजिट’ दिखाने पर नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट,नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% मिलेगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit