नई दिल्ली | केन्द्र सरकार अंगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए नया नियम लेकर आई है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है तो नए नियम के तहत, अब उसे 42 दिनों का अवकाश दिया जाएगा. इस आदेश को 25 अप्रैल से लागू कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि अंगदान करना एक बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें ठीक होने में लंबा समय लगता है.
लंबी होती है प्रकिया
इसमें अस्पताल में भर्ती होने से लेकर आराम और इलाज की एक लंबी प्रक्रिया होती है. ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नई पहल शुरू की गई है. इस पहल से समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अन्य लोग भी इससे प्रभावित होकर अंगदान में अपनी आहुति देने का काम करेंगे.
पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट (DOPT) ने कहा है कि अंगदान करने के ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 42 दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा. ये विशेष छुट्टियां केन्द्रीय कर्मचारियों को देने की पेशकश की गई है. हालांकि, वर्तमान समय में नियम कहता है कि किसी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन की स्पेशल आकस्मिक छुट्टियों के रूप में स्वीकृत किए जा सकते हैं.
किसे मिलेगी ये छुट्टियां
DOPT की ओर से जारी मेमोरंडम में बताया गया है कि 42 दिन की छुट्टी नियम 1972 के नियम- 2 के संदर्भ में भारत संघ के सिविल सेवाओं और अन्य पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू है. इसका मतलब है कि रेल कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, कैजुअल या संविधा कर्मचारियों आदि को इन छुट्टियों का लाभ मिलेगा.
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