नई दिल्ली, DA Hike | भारत सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर दी है. साथ ही, उन्हें 1 जुलाई 2023 से बढ़े हुए डीए का लाभ देने की घोषणा की है. यह महंगाई भत्ता केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए बढ़ाया गया है.
इन कर्मचारियों पर लागू होगा DA?
सार्वजनिक उद्यम विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, DA की नई बढ़ी हुई दरें CPSE के उन अधिकारियों पर लागू होंगी जो बोर्ड स्तर के पदों पर हैं. बोर्ड स्तर से नीचे के पदों और गैर-संयुक्त पर्यवेक्षकों के लिए भी आईडीए (IDA) पैटर्न को 1992 के वेतनमान से बढ़ाया और संशोधित किया गया है. यहां आप इसके बारे में जान सकते हैं.
संशोधित दरें कब लागू होंगी?
ये सभी संशोधित दरें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी गई हैं. सरकार की ओर से 3,500 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर डीए (DA) दर बढ़ाकर 701.9 फीसदी कर दी गई है जो न्यूनतम 15,428 रुपये तय की कर दी गई है. 3,500 रुपये से अधिक और 6,500 रुपये तक मूल वेतन पर डीए (DA,) दरें 526.4 फीसदी तय की गई हैं जो कम से कम 24,567 रुपये होंगी.
वहीं, 6,500 रुपये से ऊपर और 9,500 रुपये तक के मूल वेतन पर 421.1 फीसदी की डीए दर लागू की गई है जो कम से कम 34,216 रुपये तक मानी जाएगी. 9,500 रुपये से अधिक मूल वेतन पर 351.0 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू होगा जो न्यूनतम 40,005 रुपये तक होगा.
CPSE के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए लागू होगा नियम
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों को निर्देशित किया गया है कि इसे सभी सीपीएसई (CPSE) के अधिकारियों के लिए लागू किया जाएगा. इस अधिसूचना के तहत, यह नियम सभी सीपीएसई के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए लागू होगा.
समय-समय पर बढ़ता है महंगाई भत्ता
बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय- समय पर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए बढ़ाती रहती हैं ताकि वे बढ़ती महंगाई से मुकाबला कर सकें. सरकार अपने कर्मचारियों के जीवनयापन की लागत बढ़ाने के साथ- साथ उनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी करती रहती है.
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