नई दिल्ली | ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार एक नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत, सरकार डिजिटल पेमेंट प्रकिया में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है. सरकार ऐसे लोगों के बीच पहली बार होने वाली ट्रांजेक्शन के लिए लगने वाले न्यूनतम समय में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है.
सरकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दो यूजर्स के बीच 2 हजार रुपये से ज्यादा के सभी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए टाइम लिमिट 4 घंटे सेट हो सकती है. हालांकि, नई प्रक्रिया को लेकर उम्मीद है कि इससे डिजिटल पेमेंट्स में कुछ कमी हो सकती है लेकिन अधिकारिकों का मानना है कि साइबरसिक्यॉरिटी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया है.
अगर यह प्लान फाइनल होता है तो Immediate Payment Service (IMPS), Real Time Gross Settlement (RTGS) Unified Payments Interface (UPI) के जरिए होने वाली डिजिटल पेमेंट इस दायरे में आ सकतीं हैं.
4 घंटे की होगी देरी
डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए इस प्लान में अकाउंट बनने पर ना केवल पहले ट्रांजेक्शन में लिमिट और देरी होगी बल्कि दो ऐसे यूजर्स जिनके बीच पहली बार डिजिटल पेमेंट प्रकिया हो रही है, उनके बीच भी 2 हजार रूपए से ज्यादा के लेन-देन के लिए भी चार घंटे की देरी होगी. चाहें उनकी पुरानी Independent Transaction History कैसी भी रही हो.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!