नई दिल्ली | पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा सरकार ने फिर से बढ़ा दी है. सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए डेडलाइन को बढ़ा दिया है. पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 महीने और बढ़ा दिया है. सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है.
आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था. ऐसे पैन कार्ड धारकों को थोड़ी और राहत देते हुए सरकार ने पैन- आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है. सरकार ने पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख भले ही बढ़ा दी है लेकिन जुर्माना फीस अब भी देनी होगी. अब आप 30 जून तक पैन- आधार से लिंक बिल्कुल वैसे ही करा सकेंगे, जैसे अभी करा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, अभी लिंकिंग पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है.
इस तरीके से कर सकते हैं पैन को आधार कार्ड से लिंक
पैन- आधार लिंक करने का प्रोसेस
- अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर विजिट करना है.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है.
- इसके बाद, आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है.
- नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें.
- अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E- Pay Tax के विकल्प का चयन करना है.
- इसके बाद, आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है.
- नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना है.
- OTP वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
- यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है.
- नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023- 24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है.
- पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.