आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को मिल सकती है राहत, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली | हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा को पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

Om Prakash Chautala

याचिका पर सुनवाई के दौरान ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि दोषी करार देने व सजा देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका लंबित रहने तक उनके मुवक्किल को जेल से बाहर किया जाएं. इस पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालत उचित निर्णय पारित करेगी.

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उन्होंने कहा कि अगर मामला एक धनराशि से जुड़ा है, परीक्षण भी एक राशि के लिए हुआ है और सवाल भी उसी पर उठाए गए तो फिर आप दूसरी राशि के लिए दोषी करार नहीं दे सकते हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को तय किए बिना अपना फैसला सुनाया. वहीं, सीबीआई ने सजा पर रोक लगाने की चौटाला की याचिका का विरोध किया.

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बता दें कि सीबीआई द्वारा इस मामले में साल 2005 में मामला दर्ज किया गया था और 26 मार्च 2010 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. जांच एजेंसी ने अपने आरोपों में कहा था कि 1993 से 2006 के बीच उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति दर्ज की गई है. इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को निर्णय सुनाते हुए चौटाला को चार साल की कैद व 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए पंचकूला तथा सिरसा समेत चार संपतियों को सीज करने का भी आदेश दिया था.

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