रेलवे द्वारा इस नियम में बदलाव से यात्रियों में खुशी की लहर, अब ट्रेन में बिना टिकट कर सकेंगे यात्रा

नई दिल्ली | भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रेलयात्रियों को एक अच्छी खबर सुनाई है. यदि आपको एमरजेंसी में कहीं यात्रा करनी पड़े. इस दौरान आपके पास रिजर्वेशन भी नहीं है, तो ये खबर आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. रेलवे नियमों के मुताबिक, बिना टिकट भी ट्रेन में सफर किया जा सकता है. यदि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है. आप किसी वजह से टिकट नहीं ले पाए, तो इन हालातों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है.

Indian Railway

पहले सिर्फ तत्काल टिकट का ही ऑप्शन था लेकिन अब आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में सफर कर सकतें हैं. आइए रेलवे के इस नियम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं, जिससे रेलयात्रियों को काफी सुविधा प्राप्त हुई है. आज लाखों यात्री इस नियम का लाभ उठा रहे हैं.

यह भी पढ़े -  SNA Delhi Jobs: संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में आई सहायक संपादक व प्रशासन सहायक के पदों पर भर्ती, यहाँ देखें पूरी जानकारी

इस नियम को जानना जरूरी

अगर किसी वजह से आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया है और आपको एमरजेंसी में सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकते हैं. साथ ही, आसानी से बिना किसी बेझिझक के रेलवे टीटीई के पास जाकर अपने गंतव्य स्थान तक का टिकट बनवा सकते हैं. नए नियम के बाद, आपके रिजर्वेशन की चिंता दूर हो रही है. इस दौरान आपको बिना टिकट के जुर्माना भी नहीं भरना होगा. आपको बता दें कि प्लेटफॅार्म टिकट दिखाकर आप ट्रेन में वैध यात्रा कर सकते हैं. आपकी यात्रा किसी भी रूप में अवैध नहीं मानी जाएगी.

यह भी पढ़े -  लाखों की नौकरी को ठोकर मार की UPSC की तैयारी, दूसरे ही प्रयास में हासिल की सफलता; जानें इनकी संघर्ष भरी कहानी

प्लेटफॉर्म टिकट होना जरूरी

ट्रेन में सवार होने के बाद टीटीई के पास जाकर आपको प्लेटफॅार्म टिकट दिखाना होगा. साथ ही, अपनी यात्रा की समाप्ति तक का टिकट बनवाना होगा. प्लेटफॉर्म टिकट होने पर आप बिना टिकट यात्रा करने के अपराधी नहीं माने जाएंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने के लिए पात्र बनाता है.

इस दौरान यात्री को उसी स्टेशन से किराए का भुगतान करना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते समय डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit