नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सवारियां लेकर आने वाली बसों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर से दिल्ली- NCR में सिर्फ क्लीनर फ्यूल यानि CNG, इलैक्ट्रिक और BS-6 मॉडल आधारित बसें ही चल सकेगी. इस संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हरियाणा के साथ राजस्थान और यूपी सरकार को नए सिरे से आदेश जारी कर दिया है.
हालांकि, राजस्थान के लिए 1 जनवरी 2024 और यूपी के कुछ जिलों के लिए 1 अप्रैल 2024 तक दिल्ली- एनसीआर में आने वाली कुछ बसों को छूट दी गई है. इसके बाद सिर्फ क्लीन फ्यूल यानि CNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 मॉडल आधारित बसों के संचालन की अनुमति रहेगी. आयोग ने तीनों राज्य की सरकारों से BS-6 मॉडल या फिर सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के आदेश जारी किए हैं.
पुरानी बसें होगी जब्त
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 नवंबर के बाद हरियाणा सहित इन राज्यों से कोई पुरानी बस दिल्ली में प्रवेश करती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा या फिर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. CAQM की ओर से दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
इन राज्यों में नई बसों की खरीद
- हरियाणा: 1313 बस
- राजस्थान: 590 बस और 440 बस आउटसोर्स
- यूपी: 1650 बस
आदेशों का करना होगा पालन
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित दहिया ने बताया कि आयोग ने दिल्ली- NCR क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल की पुरानी बसों को बंद करने के आदेश दोबारा नए सिरे से जारी किए हैं. एक नवंबर से CNG, इलैक्ट्रिक और फिर BS-6 मॉडल आधारित बसों के संचालन की ही मंजूरी होगी. अगर दिल्ली की सड़कों पर पुरानी बसें चलती हुई मिली तो उसे जब्त कर लिया जाएगा या फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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