बिना FasTag के दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की दिल्ली ISBT पर एंट्री बैन, 25 मिनट से अधिक ठहराव पर लगेगा ज्यादा चार्ज

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बस अड्डों पर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. शनिवार मध्य रात्रि यानि 15 सितंबर से दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT, आनंद विहार और सराय काले खां में अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर बसों को खड़ी करने के नए नियम लागू हो गए हैं. दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के साथ- साथ वैध परमिट के साथ चलने वाली प्राइवेट बसों का अब इन अड्डों पर सिर्फ 25 मिनट ही ठहराव रहेगा.

FasTag

इससे ज्यादा समय तक बसों का ठहराव करने पर प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर बस चालकों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा. यह शुल्क Fastag के माध्यम से वसूल किया जाएगा और बिना Fastag वाली बसों को इन अड्डों पर एंट्री नहीं मिलेगी. इससे पहले बसें 45 मिनट से एक घंटे तक ठहराव करती थी.

यह भी पढ़े -  TRAI Rule Change: 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे TRAI के नए नियम, फर्जी मैसेज और फ्रॉड कॉल पर लगेगी रोक

LG ने जारी किया आदेश

एलजी वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी की सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इन ISBT का निरीक्षण किया था. उसके बाद हुई एक हाई- लेवल बैठक में बस टर्मिनलों का उपयोग करने वाली बसों के लिए नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया है. नए नियम समान रूप से सरकारी और प्राइवेट बसें दोनों पर लागू होंगे. इससे पहले सरकारी बसों की अपेक्षा प्राइवेट बसों को ज्यादा शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा था.

यह होगा नया शुल्क

दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक, नए नियमों के तहत प्राइवेट और सरकारी, दोनों तरह की अंतर्राज्यीय बसों को 25 मिनट के लिए 500 रुपये स्टैंड शुल्क देना होगा. इस पर GST अलग से लिया जाएगा. 25 मिनट के बाद 5 मिनट और अतिरिक्त समय लेने पर यानि 30 मिनट तक बस रोकने पर 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. वहीं, 30 से 35 मिनट बस रोकने पर 200 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि 35 से 40 मिनट बस रोकने पर 250 रुपये, 40 से 45 मिनट तक बस रोकने पर 300 रुपये और 45 मिनट से अधिक बस रोकने पर हर 5 मिनट के 350 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा. इन सभी शुल्क पर GST अलग से लागू होगी. इस शुल्क को Fastag के माध्यम से वसूल किया जाएगा.

यह भी पढ़े -  दिवाली पर दिल्ली में गहराया जल संकट, 60 से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा पानी

ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

अधिकारियों का कहना है कि नई अधिसूचना लागू होने से बसों की आवाजाही में समय कम लगेगा, यातायात में तेजी आएगी और बसों की हैंडलिंग में सुधार होगा. प्राइवेट बसों के चालक टर्मिनल के बाहर खड़े होकर यात्रियों को नहीं बैठा सकेंगे. इसकी वजह से मुख्य रिंग रोड और कश्मीरी गेट आईएसबीटी से 30 हजारी की ओर जाने वाली सड़क और सराय काले खां बस टर्मिनल के बाहर सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी, तो ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने में मदद मिलेगी.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit