नई दिल्ली | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी साझा की है कि 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनधारक देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. इस फैसले से लगभग 78 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. यह एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है.
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम प्रस्ताव को मंजूरी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि श्रम एंव रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने एम्पलॉय पेंशन स्कीम 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस सिस्टम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिया जा सकेगा. इस सिस्टम से EPFO के करीब 78 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे.
पेंशनर्स को मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से EPFO के आधुनिकरण में निर्णायक कदम साबित होगा. देश में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिए जाने से उनकी मुश्किलों का समाधान करने में मदद मिलेगी. जिसका उन्हें लंबे समय से सामना करना पड़ रहा था.
पेंशन पेमेंट आर्डर की नहीं होगी जरूरत
केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट आर्डर के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पहले पेंशनर्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, या बैंक या शाखा बदलने पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना पड़ता था.
उन्होंने बताया कि ऐसे पेंशनर्स जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं, उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी. अगले फेज में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा.
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