नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए है. अगर खाताधारक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो किसी भी स्थिति में खाताधारक की मृत्यु होने पर जमा राशि को क्लेम करने में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
देशभर में कई कर्मचारी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने पीएफ अकाउंट में प्रोविडेंट फंड के रूप में जमा करते है. यह रकम रिटायरमेंट और कभी-कभी अनचाही परिस्थितियों में बहुत काम आती है. कर्मचारी जितनी राशि अपने पीएफ खाते में जमा करते हैं, अधिकांश मामलों में उतनी ही राशि एम्प्लायर संस्था भी खाते में जमा करती है.
कैसे देखें अपना पासबुक बैलेंस
निजी क्षेत्र में कार्यरत कई कर्मचारी समय-समय पर अपनी संस्था बदलते रहते हैं, ऐसे में उनका पीएफ अकाउंट नंबर भी बदलता रहता है. ऐसी स्थिति में वे अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि को यूएएन (UAN) नंबर के माध्यम से login करके देख सकते हैं. आप यूएएन नंबर से login करके अपने पीएफ खाते की पासबुक को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं.
ई- नॉमिनेशन करना हुआ अनिवार्य
इसके लिए आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पहले ई-नॉमिनेशन कराना होगा. पासबुक पेज खोलते ही वेबसाइट पर ई-नॉमिनेशन के लिए पॉप-अप विंडो खुलकर सामने आ जाती है.
इसमें अगर आप जब तक ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, तब तक ये पॉप- अप विंडो वेबसाइट पेज से नहीं हटती है. इसलिए अब खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा वे अपने पासबुक खाते को एक्सेस नहीं कर पाएंगे.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!