नई दिल्ली | हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों को प्रवेश शुल्क के रूप में ग्रीन सेस देना होगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह व्यवस्था तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में यूपी, दिल्ली- एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से उत्तराखंड जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
परिवहन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि ग्रीन सेस व्यवस्था को फास्टैग से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है. फास्टैग से जुड़ने पर टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल के साथ- साथ ग्रीन सेस भी काटा जाएगा. ग्रीन सेस की अधिसूचना जारी होने के बाद से इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जा रहा है.
इन्हें दी जाएगी छूट
दूसरे राज्यों के दोपहिया वाहन, केंद्र- राज्य सरकार, दूसरे राज्यों के सरकारी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर पर ग्रीन सेस नहीं लगेगा. शव वाहन, एम्बुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहन भी हरित उपकर से मुक्त होंगे. इलेक्ट्रिक बैटरी, सोलर, हाइब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी दायरे से बाहर रखा गया है.
वाणिज्यिक वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स के 4 स्लैब
सरकार ने 6 साल बाद कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाया है. पहले सिर्फ एक बार टैक्स लगता था, लेकिन अब 4 स्लैब तैयार किए गए हैं. 8 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हर साल और 2 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को हर साल फिट किया जाता है. अभी तक अगर वाहन की आयु सीमा 6 साल हो जाती थी तो फिटनेस के दौरान उस पर 600 रुपये ग्रीन टैक्स लगता था, जिसे अब सरकार ने बढ़ा दिया है. इसके लिए स्लैब तैयार कर लिए गए हैं.
इन्हें मिलेगी छूट
देहरादून सरकार ने कुछ श्रेणियों के वाहनों को ग्रीन टैक्स में छूट भी दी है. इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी, सोलर, हाइब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट दी जाएगी.
ऐसे लागू होगा ग्रीन सेस
दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से लिया गया ग्रीन सेस पूरे दिन के लिए वैध होगा. यदि कोई वाहन दैनिक उपकर के बजाय एकमुश्त भुगतान करना चाहता है, तो त्रैमासिक और वार्षिक व्यवस्था भी है. प्रतिदिन 20 गुना ग्रीन सेस देने पर तीन माह तक ग्रीन सेस नहीं वसूला जाएगा.
बाहरी वाहनों पर दरें
- तिपहिया वाहन 20 रुपये
- चार पहिया, हल्के वाहन, कार, एसयूवी 40 रुपये
- मध्यम वाहन, छोटी बसें, ट्रैवलर 60 रुपये
- भारी वाहन, बस, ट्रक आदि पर 80 रुपये
अब ऐसे लगेगा ग्रीन टैक्स
- 05 वर्ष पुराना वाहन 400- 500
- 05 से 10 वर्ष तक के वाहन 600- 750
- 10 से 15 साल पुराने वाहन 800- 1000
- 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन 1000- 1250