नई दिल्ली | हर कोई अपने बुरे वक्त के लिए पैसे की बचत करता है, तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) या एनपीएस (NPS) आदि में इनवेस्ट करते हैं तो आपको के लिए पीपीएफ में हुए नए बदलवों के बारे में जानना बहुत जरुरी है. गौरतलब है कि सरकार की तरफ से समय-समय पर पीपीएफ में बदलाव किए जाते हैं. वित्त वर्ष की हर तिमाही को इस तरह की बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है. हालांकि पिछले दिनों जून तिमाही में समीक्षा के दौरान सरकार ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया था जिससे करोड़ों निवेशकों को काफी नुकासान हुआ था.
सितंबर में होगी ब्याज दर पर समीक्षा
अब छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा सितंबर में होगी इसी के साथ पीपीएफ (PPF) की ब्याज दर पर भी समीक्षा की जाएगी. बता दें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का एक अच्छा ऑप्शन है. जहां आप कम पैसों से शुरुआत करके साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. पिछले दिनों पीपीएफ पर ब्याज दर को 7.10 प्रतिशत था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. जिनमें से कुछ निम्नलिखित है.
ब्याज दर में भारी कमी
गौरतलब है आप पीपीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर लोन ले सकते हैं. वहीं, इसके ब्याज दर की बात करें तो पिछले दिनों यह ब्याज दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है. अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसकी मूल राशि का भुगतान करने के बाद आपको दो से ज्यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. हर महीने की पहली तारीख को ब्याज की गणना की जाएगी.
महीने में एक ही बार जमा होंगे पैसे
पीपीएफ खाते में नए बदलाव के तहत निवेश 50 रुपये के मल्टीपल में होना जरूरी है. यह राशि सालाना कम से कम 500 रुपये या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप केवल डेढ़ लाख तक जमा कर सकते हैं. इससे आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, आप पीपीएफ खाते में महीने में एक ही बार पैसा जमा कर सकते हैं.
15 साल के बाद भी एक्टिव रहेगा अकाउंट
15 साल तक निवेश करने के बाद भी बहुत से लोग इसमें इनवेस्टमेंट करने के इच्छुक नहीं रहते. ऐसे में अगर आप 15 साल के बाद कोई निवेश नहीं करते तब भी बिना निवेश आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा.
अकाउंट खुलवाने के लिए भरना होगा फॉर्म
पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होता है. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के विस्तार के लिए अब आपको मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म H के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होगा.
PPF पर लोन का नियम
गौरतलब है कि पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आवेदन की तारीख से दो साल पहले आपके खाते में जितना बैलेंस है, उसका 25 प्रतिशत ही आपको कर्ज मिल सकता है.
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