सरकार ने GST के नियमों में किया बड़ा बदलाव, लेन देन के लिए ये काम हुआ जरूरी

नई दिल्ली | सरकार ने GST के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों के लिए B2B लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई- चालान बनाना अनिवार्य होगा. वर्तमान में जीएसटी व्यवसायों के तहत, 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार के लिए सभी बी2बी लेनदेन के लिए ई- चालान उत्पन्न करना आवश्यक है.

GST

ई- चालान जारी करना अनिवार्य

वित्त मंत्रालय ने 10 मई को ई- चालान के लिए लेनदेन की सीमा में कमी को अधिसूचित किया है. यह नियम एक अगस्त से प्रभावी होगा. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले किसी भी करदाता के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई- चालान जारी करना अनिवार्य होगा.

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डेलोइट इंडिया पार्टनर लीडर इनडायरेक्ट टैक्स महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा से ई- चालान के तहत, एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा और उन्हें ई- चालान लागू करने की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए ई- चालान अभिशाप के बजाय वरदान है क्योंकि इससे बनाने वाले आपूर्तिकर्ता उसी आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में योगदान करते हैं.

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AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि ई- चालान के चरणबद्ध कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप व्यवधान कम हुए हैं, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व में वृद्धि हुई है. ई- चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और 3 साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

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व्यापारियों को होगा ये लाभ

ई- चालान व्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र को शामिल करने से लागत कम करने, त्रुटियों को युक्तिसंगत बनाने, तेजी से चालान प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और लंबे समय में वाणिज्यिक विवादों को सीमित करने में मदद मिलेगी. इससे बिजनेस इकोसिस्टम को भी फायदा होगा.

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