नई दिल्ली | अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling) ने बताया कि अब से ट्रेनों या रेलवे प्लेटफॉर्म पर सर्व किए जाने वाले फूड पर 5% समान जीएसटी लगेगा. यह जीएसटी रेलवे-लाइसेंस प्राप्त कैटरर और बगैर लाइसेंस वाले कैटर मील दोनों पर लागू होंगी. हालांकि, ट्रेनों में मिलने वाले समाचार पत्रों की सप्लाई पर गुड्स और सर्विस टैक्स नहीं लगेगा.
लागू दरों के हिसाब से किया जाएगा चार्ज
इससे पहले, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (AAR) ने इस बात को माना था कि जीएसटी अलग-अलग वस्तुओं पर उनकी लागू दरों पर लगाया जाएगा. इसके अलावा, ट्रेनों या प्लेटफॉर्म पर सेवा के आधार पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू हो सकती थीं. गौरतलब है कि पहले फूड पर दो तरह की जीएसटी दरें लगती थीं एक 5 फीसदी और दूसरी 18 फीसदी. इनमें से अगर रेस्टोरेंट पर फूड खाया जा रहा है या पैक कराया जा रहा है तो 5 फीसदी जीएसटी लगती थी. वहीं, अगर आप ट्रेन में फूड की डिलीवरी मंगाते हो तो आपको 18 फीसदी का जीएसटी भरना होता था.
इस कंपनी ने की अपील
दरअसल, दीपक एंड कंपनी ने अलग-अलग जीएसटी दर पर अपील दायर की है. इस फर्म ने राजधानी ट्रेनों के साथ-साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को फूड सप्लाई के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया था. इसके अलावा, इसने रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा के माध्यम से भी यात्रियों को फूड सप्लाई की है. इसने एएएआर बेंच का ध्यान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा 31 मार्च, 2018 को रेल मंत्रालय के आदेश पर आए एक स्पष्टीकरण की तरफ लाने का काम किया.
5 प्रतिशत लगेगा जीएसटी
कानूनी रूप से गठित निकाय ने 26 जुलाई, 2018 की बाद की अधिसूचना को भी रेखांकित किया है, जिसमें भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) या उनके लाइसेंसधारियों द्वारा खाद्य / पेय पदार्थों की आपूर्ति प्रदान की गई थी, चाहे वह ट्रेनों में हो या प्लेटफॉर्म पर, बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत जीएसटी लगया जाएगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!