नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गुड सर्विस टैक्स (GST) पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर से जुड़ी कुल 17 सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा. आईए जानते हैं इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी.
17 सेवाओं पर नहीं लगेगी GST
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर (Electricity Meter) लगवाने और लोड बढ़वाने जैसी कुल 17 सर्विस पर GST नहीं लगेगा. इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, देश में पावर डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़ी कंपनियां अब ऐसी सेवाओं पर 18% GST नहीं वसूलेंगी.
राज्यों की पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां अब कुल 17 सर्विसेज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं वसूल सकेंगी. मालूम हो कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने हाल ही में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था.
राज्य सरकारों ने जारी किए दिशानिर्देश
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों की पावर Discom ने केंद्र के निर्देश को लागू करना शुरू कर दिया है. क्लैरिफिकेशन के मुताबिक, पावर डिस्कॉम सिर्फ डिपॉजिट वर्क पर ही 18 प्रतिशत GST वसूल कर सकेंगी. डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन, चेक बाउंस, मीटर इंस्टॉलेशन, चेकिंग, टेस्टिंग, चेंज, लोड बढ़वाने, ओवरहेड चार्ज जैसी सर्विस पर अब जीएसटी नहीं वसूला जाएगा.
10 अक्टूबर से सभी 17 सर्विस पर जीएसटी नहीं वसूलने को लेकर ज्यादातर राज्य सरकारों ने दिशा- निर्देश जारी कर दिए है.
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