नई दिल्ली | वोटर आईडी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया एक जरूरी दस्तावेज होता है. अब भारत में जल्द ही लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर डेट्स का भी ऐलान किया जा चुका है. वोटर कार्ड आईडी कार्ड की वजह से ही आपको अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है. जब आप 18 साल के हो जाते हैं, तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.
कई बार हमारी गलतियों की वजह से हमारा वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है और हमें चिंता सताने लगती है कि क्या अब हम अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं. आज की इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि वोटर कार्ड गुम होने के बाद भी आप किस प्रकार मतदान कर सकते हैं.
वोटर कार्ड हो गया है गुम?
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है, तो आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. अगर आप चाहे तो इसके लिए ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं.
इस तरह बनवाएं डुप्लीकेट
- डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद, आपको EPIC- 002 फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है.
- अब आपको फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है, साथ ही सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देने हैं.
- अब आपसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवाने का कारण भी पूछा जाएगा. अगर वोटर आईडी कार्ड चोरी हो गया है, तो आपको FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी.
- इसके बाद, आपको अपने फार्म को स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवा देना है, आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा.
- इस नंबर के द्वारा आप राज्य सरकार चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की जांच कर सकते हैं.
- फार्म जमा करने के बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा.
- वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आप स्थानीय चुनाव अधिकारी से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं.