नई दिल्ली | हेल्थ इंश्योरेंस धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अब हेल्थ इंश्योरेंस बीमा धारकों (Health Insurance Card Holders) के लिए कैशलैस मेडिकल इलाज में हॉस्पिटल नेटवर्क का झंझट खत्म कर दिया गया है. यानि अब ये लोग किसी भी अस्पताल में कैशलैस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
अब किसी भी अस्पताल में करा पाएंगे इलाज
इस संबंध में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) ने बुधवार को कैशलेस एवरीव्हेयर मुहिम की शुरुआत की है. जिसके तहत, हेल्थ इंश्योरेंस बीमा धारकों को इस बात की आजादी रहेगी कि वे किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे. इसके साथ ही, अब उन्हें उनके पॉलिसी नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
बीमा धारकों को हो रही थी परेशानी
अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में मिल पाती थी, जो उनकी बीमा कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा होते थे. किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराने पर पहले उन्हें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता था. बाद में पॉलिसी होल्डर उसे बीमा कंपनी के पास क्लेम करता था, जो सत्यापन के बाद पास होता था.
मुहिम शुरू करने की वजह
ऐसे में इलाज पूरा होने और उसके बाद पॉलिसी होल्डर के द्वारा क्लेम करने में ही कई बार बहुत समय लग जाता था. उसके बाद बीमा कंपनी क्लेम के सत्यापन व अन्य प्रक्रियाओं में भी समय लगाती थी. इसका मतलब होता था कि पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के बाद भी इलाज के लिए कुछ समय तक पैसों का इंतजाम करना पड़ता था. इससे हेल्थ इंश्योरेंस का एक अहम उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता था जोकि पॉलिसी होल्डर को बीमारियों से फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाना है.
कैशलेस एवरीव्हेयर का ऐसे मिलेगा लाभ
- इमरजेंसी के मामलों में बीमा धारकों को भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा.
- इमरजेंसी केस नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को भर्ती होने के 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी.
- बीमा धारकों के पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें क्लेम एडमिसिबल होना चाहिए.
- बीमा धारकों की पॉलिसी में कैशलेस फैसिलिटी इन्क्लूडेड होनी चाहिए.