नई दिल्ली । हर भारतीय को सोने ( Gold ) का आकर्षण होता है. बता दें कि गोल्ड न केवल निवेश करने के लिए बेहतर है, बल्कि यह पर्सनालिटी को भी चमका देता है. महिलाओं को सोने के आभूषणों से काफी लगाव होता है. आज हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे कि घर में रखे सोने पर कितना टैक्स लगता है. वही टैक्स की बात सुनकर आपके मन में यह ख्याल अवश्य आया होगा कि सरकार हर चीज पर टैक्स वसूल रही है, तो घर में रखे सोने पर क्या आयकर की छापेमारी हो सकती है.
यदि ऐसा होता है तो आपके पास रखे कितने सोने पर टैक्स की देनदानी नहीं बनेगी. इनकम टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि आपको एक निश्चित मात्रा में सोना रखने की इजाजत दी जाती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता. यदि आपके घर में 500 ग्राम तक सोना है तो वह आयकर के दायरे में नहीं आता. कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 500 ग्राम तक सोना अपने घर में बिना किसी आय प्रमाण के साथ रख सकता है. वही अगर किसी तरह की छापेमारी होती है तो आयकर विभाग द्वारा इस सोने को जब्त नहीं किया जाता.
हर वर्ग के लोगों के लिए अलग है दायरा
- 500 ग्राम तक सोना विवाहित महिलाओं को रखने की छूट होती है
- 250 ग्राम तक अविवाहित महिलाएं भी सोना रख सकती है.
- 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट पुरुषों को बिना आय प्रमाण पत्र के है.
वही एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकरदाताओ और निवेशकों की सहूलियत के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं. इसमें 500 ग्राम तक सोने को बिना किसी प्रमाण पत्र के रखने की छूट दी जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.
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