PF अकाउंट से एक साल में कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, जानें क्या कहते हैं नियम

नई दिल्ली | नौकरीपेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि नौकरी करने वाले सभी लोगों के PF अकाउंट होते हैं और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाली EPFO संस्थान इन पीएफ खातों को संचालित करती है. पीएफ अकाउंट भविष्य के लिए एक बेहतर बचत योजना हैं. इसमें हर महीने 12% प्रतिशत नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से योगदान जाता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ओर से किया जाता है.

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सरकार देती है अच्छा- खासा ब्याज

PF अकाउंट में सरकार की ओर से अच्छा- खासा ब्याज दिया जाता है. इसकी मदद से आप भविष्य के लिए अच्छा फंड जमा कर सकते हैं. इसके साथ ही, पीएफ खातों में जरूरत के समय पर निकासी भी की जा सकती है. इसे लेकर EPFO ने कुछ नियम बनाए हैं. नियमों के तहत, आप एक साल में PF अकाउंट से इतने पैसे निकाल सकते हैं.

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निकाल सकते हैं इतना पैसा

PF अकाउंट में जरूरत के समय कुछ कामों के लिए आप अपने अकाउंट में मौजूद 50% तक राशि को निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपकी सर्विस 7 साल होना जरूरी है. अगर आपको अपने सपनों का आशियाना खरीदना है, तो आप पीएफ अकाउंट का 90% तक का बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 5 साल की सर्विस होना जरूरी है.

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वहीं, मेडिकल इमरजेंसी में आप पीएफ अकाउंट में किया गया पूरा कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं. इसके साथ ही, अपनी मंथली सैलरी का 6 गुना तक निकाल सकते हैं.

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