नई दिल्ली । जब आप पहली बार Income Tax देते हैं तो आपके सामने बहुत सारी उलझने होती है. बता दे की कमाई का एक हिस्सा आयकर के रूप में देना भारी लगता है, परंतु एक जिम्मेदार नागरिक और देश के विकास के लिए कर देना हमारा कर्तव्य बनता है. अक्सर आपने देखा होगा कि लोग टैक्स से बचने का विकल्प तलाशते रहते हैं.
इसी वजह से वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के विकल्पों की तलाश में रहते हैं. कोई भी उन विकल्पों से चूकना पसंद नहीं करता है, जो उनके कर के रूप में भुगतान किए गए धन को बचा सकता है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा भी नागरिकों की अधिक कर बचाने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 80C के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं. इनके अंतर्गत आप विभिन्न निवेश विकल्पों में पैसा लगाकर वहां से टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं.
इन प्लानस में करें निवेश
- पेंशन प्लान
- पीपीएफ अकाउंट
- इक्विटी म्युचुअल फंड
- 5 साल तक कर बचत जमा योजना
- जीवन बीमा या टर्म इंश्योरेंस
अधिकतर कंपनियों द्वारा आपकी टैक्स देनदारी कम करने के लिए आपकी सैलरी में कई सारे प्रावधान किए जाते हैं. आप अपनी कंपनी के एचआर से इस संबंध में बात कर सकते हैं. आप अपने वेतन के हिस्से के रूप में चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता, शिक्षा भत्ता और टेलीफोन खर्च जैसे भत्ते का लाभ उठा सकते हैं, यह भत्ते कर योग्य नहीं होते.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
अधिकतर कर्मचारियों को उनकी आय में हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है . यदि आप भी किराए के घर में रहते हो और नियोक्ता से किराया भत्ता प्राप्त करते हैं, तो आप एक कर्मचारी के रूप में आयकर अधिनियम के अनुसार h.r.a. पर छूट का दावा कर सकते हैं.
धर्मार्थ योगदान
इसके लिए धारा 80G के अनुसार कर आपकी आय के 10 परसेंट तक कटौती योग्य है. आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिना किसी पावती के दान करने के बजाए संगठन से एक रसीद और उनके आयकर छूट प्रमाण पत्र की एक प्रति मिले.
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