नई दिल्ली | मौजूदा वित्त वर्ष को खत्म होने में अब थोड़ा ही समय बाकी है, ऐसे में अधिकतर टैक्सपेयर्स की तरफ से अभी से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारिया शुरू कर दी गई है. अगर आप भी टैक्स सेविंग को लेकर अभी तक भी कोई प्लानिंग नहीं कर पाए हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाढ़ी कमाई बढ़ाने के लिए कैसे और कहां निवेश करके टैक्स से बच सकते हैं.
टैक्स सेविंग के लिए आपको समय से पहले निवेश करना बेहद ही जरूरी होता है और आयकर विभाग को निवेश से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेज भी बतोर प्रूफ के तौर पर जमा करवाने होते हैं. आप 31 मार्च 2024 तक कुछ स्कीम में निवेश करके ITR के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको तमाम सरकारी सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहिए, जहां पर आपको रिटर्न भी मिलता है.
इन प्रकार बचा सकते है टैक्सपेयर्स इन्कमटैक्स
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं यह एक लांग टर्म निवेश के लिए शानदार विकल्प है. यह भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है. फिलहाल, PPF पर 7.1% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है. अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80c के तहत PPF मे सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
- टैक्स सेविंग के लिए अगला विकल्प है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. यह भी अच्छी खासी लोकप्रिय है, इस स्कीम में निवेश करके आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. इसमें निवेश करने पर भी आपको 80c के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है. सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही सरकार की तरफ से इसकी ब्याज दरों में भी बदलाव कर दिया जाता है.
- नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) एक सरकारी रिक्वायरमेंट सेविंग स्कीम है, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो भी आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80c के तहत छूट का लाभ ले सकते हैं. इसमें सालाना 1.5 लाख रूपये और धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये के निवेश कर सकते हैं.