नई दिल्ली | जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है, इनकम टैक्स बचाने की जद्दोंजहद शुरू हो जाती है. बता दें कि इनकम टैक्स को लेकर कंपनियां भी अपने कर्मचारियों से निवेश और बचत से संबंधित जानकारी मांगती है. अगर आपको भी कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन से संबंधित कोई जरूरी मेल आया है, तो आज की यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप चालू वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से ज्यादा का इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
इस प्रकार बचा सकते हैं टैक्स
आयकर कानून की धारा 80c के तहत, 1 लाख 50,000 रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाता, इसमें आप म्युचुअल फंड जैसे कि ईएलएसएस में निवेश करके पैसा बचा सकते हैं. पीपीएफ, सुकन्या, टैक्स सेविंग एफडी, होम लोन के मूलधन जैसे ऑप्शंस पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है.
स्वास्थ्य बीमा पर भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छूट का लाभ दिया जाता है, आप अपने और अपने परिवार का बीमा करवाकर 25,000 रुपये तक के प्रीमियम की छूट का लाभ ले सकते हैं, जबकि बुजुर्ग माता- पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.
अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो मौजूदा समय आपके लिए एकदम बढ़िया है. आयकर की धारा 24 बी के तहत होम लोन के ब्याज पर भी आपको 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल जाती है. इस प्रकार आपको होम लोन पर कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल जाती है.
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