टैक्स भरने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, टैक्स रिजीम में हुए यह बड़े बदलाव

नई दिल्ली | जैसा की आपको पता है कि मोदी सरकार (Modi Govt) की तरफ से वित्तीय वर्ष साल 2020- 21 में पहली बार नया टैक्स रिजीम लागू किया गया था. इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य रिटर्न भरने की प्रक्रिया को पहले से और भी आसान बनाना और पुराने रिजीम में मिल रही टैक्स छूट को भी खत्म करना था. नए रिजीम में 70 तरह की टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया था. इन सबके बावजूद भी, इसकी दरों में कमी करके सरकार की तरफ से टैक्स बचाने का मौका भी दिया जाता है.

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इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर

नए टैक्स रिजीम में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ था कि पहले आपको इसका चुनाव करना पड़ता था, परंतु अब बाय डिफ़ॉल्ट यानी यह अपने आप ही लागू हो जाता है. अगर आपने कोई भी रिजीम सेलेक्ट नहीं किया है, तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आप पर नया रिजीम लागू कर दिया जाएगा. इसके विपरीत,  अगर अब पुराने रिजीम से ITR भरना है, तो फिर आपको उसका चुनाव करना पड़ेगा. बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80c, 80d होम लोन आदि पर टैक्स छूट प्रदान करती है. वहीं, वित्त वर्ष 2023- 24 से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रिबेट को भी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया था.

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आयकर की धारा 87 ए के तहत पहले 5 लाख रूपये की आमदनी पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता था और आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिलता था. उसके बाद, यह बढ़कर 25,000 हो गया है. इसका मतलब यह है कि नया रिजीम चुनने वालों को 25,000 रूपये का रिबेट मिलेगा. नए रिजीम में सरकार की तरफ से टैक्स स्लैब भी बदल दिया गया है, अब 6 की जगह सिर्फ पांच स्लैब ही लागू है. 3 लाख रूपये तक की कमाई पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रहने वाली है.

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अवश्य होनी चाहिए इन नियमों की जानकारी

3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको 5% टैक्स का भुगतान करना होगा. 6 लाख से 9 लाख पर आपको 10% और 9 लाख से 12 लाख की कमाई पर आपको 15% टैक्स का भुगतान करना होगा. इसी प्रकार 12 से 15 लाख की कमाई पर आपको 20% और 15 लाख से ज्यादा अर्न करने पर आपको अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होगा. नए रिजीम को लागू हुए भले ही चार साल से ज्यादा का समय हो चुका है, परंतु इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा पहली बार ही मिलने वाला है.

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सरकार की तरफ से 2023- 24 से नए रिज्यूम में 50 हजार रूपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया गया था. इसी वजह से 7 लाख तक रिबेट के बाद अब 50,000 की और टैक्स छूट मिलने वाली है

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