नई दिल्ली । राशनकार्ड धारकों के लिए एक बेहद ही जरुरी सूचना है. अगर आप भी राशन लेने जा रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा. जी हां, अब आपको राशन डिपो पर राशन लेने के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. देश के ज्यादातर इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखते हुए केन्द्र सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है. केन्द्र सरकार के साथ-2 बहुत सी राज्य सरकारों ने भी इस पहल की शुरुआत की है.
वैक्सीनेशन को बढ़ावा
कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार कई सख्त कदम उठा रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के कई हिस्सों में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि डाक्यूमेंट्स बनवाने के लिए भी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी यह मुहिम शुरू की गई है.
यहां बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा राशन
यूपी के अलीगढ़ में अब सिर्फ उन्हीं लोगों को डिपो होल्डर से राशन मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है. साथ ही यूपी के गाजियाबाद में परिवहन विभाग के दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है.
राशन कार्ड के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
- आपको राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
- अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप https://haryanafood.gov.in/ को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके बाद Apply online for ration card वाले लिंक पर क्लिक करें.
- राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है.
- राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क पांच रुपए से लेकर 45 रुपए तक है.
- आवेदन भरने के बाद शुल्क जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें.
- फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा.