नई दिल्ली, ITR Refund | साल 2022-23 के लिए आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है. अब करदाताओं को इसके रिफंड का इंतजार है. गौरतलब है कि, आयकर विभाग आइटीआर फाइल होने के 10 दिन बाद रिफंड की स्थिति जांचने की सुविधा देता है और अब 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है. ऐसे में जो करदाता रिफंड पाने के पात्र हैं, वे आनलाइन अपने आइटीआर रिफंड की स्थिति जांच सकते हैं.
कैसे जानें रिफंड की स्थिति
- रिफंड जांचने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल Click Here पर जाना है.
- इसके बाद यहां अपना यूजर आइडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लें.
- इसके बाद ‘माई अकाउंट’ पर जाएं और ‘रिफंड / डिमांड स्टेटस’ पर क्लिक करें.
- यहां मेनू बार पर नीचे की ओर देखने पर आपको इनकम टैक्स रिफंड का ऑप्शन दिखेगा.
- इसके बाद ‘सबमिट’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपने एकनालेज नंबर पर क्लिक करें.
- अब एक सामने एक नया वेबपेज खुलेगा. इस पेज पर आपके आइटीआर संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध होंगी.
- इस पेज पर रिफंड जारी होने की तारीख भी दी गई होगी.
पैन नंबर से भी जान सकते हैं रिफंड की स्थिति
- इसके लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल की वेबसाइट Click Here Refund Status Track पर जाना है.
- यहां पर अपना पैन नंबर सबमिट करें.
- इसके बाद, एसेसमेंट इयर 2022-23 का चयन करें और सबमिट विकल्प चुने.
- आइटीआर रिफंड की स्थिति आपके सामने खुल जाएगी.
रिफंड पर भी मिलता है ब्याज
आइटीआर फाइल करने की एक समय सीमा होती है और जो करदाता तय समय में अपना आइटीआर दाखिल करता है, उन्हें रिफंड पर ब्याज भी मिलता है. आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को रिफंड पर 0.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देता है.
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