आधार कार्ड न जमा कराने पर नाम वोटर लिस्ट से हटेगा या नहीं, जानिए चुनाव आयोग की लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली | भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह पर स्पष्टीकरण देते हुए आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है. भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि मतदाता सूची में आधार नंबर न जुड़वा पाने की स्थिति में वोटर लिस्ट से किसी भी मतदाता के रिकार्ड को नहीं हटाया जाएगा.

HARYANA VOTER CARD LIST

चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि मतदाताओं के लिए फॉर्म 6-B भरकर जमा करना उनकी इच्छा के अनुरूप है. अगर कोई व्यक्ति आधार नंबर दर्ज कराने में असमर्थ हैं तो इस स्थिति वोटर लिस्ट में दर्ज जानकारी नहीं हटाई जाएगी.

यह भी पढ़े -  खुशखबरी: कश्मीर को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

बता दें कि इस वर्ष 4 जुलाई को भारतीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया गया था कि वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करने और मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार लिंक कराना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक होगा.

वोटर लिस्ट में आंकड़ों के साथ आधार कार्ड नंबर को जोड़ने के लिए संशोधित पंजीकरण फार्म में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है. इस वक्त मौजूदा मतदाताओं के आधार कार्ड नंबर इक्कठे करने के लिए एक नए फार्म 6-B दिया गया है.

यह भी पढ़े -  दिल्ली और गुरुग्राम में कर्मचारी करेंगे घर से काम, प्रदूषण के चलते सरकार ने जारी किए ये निर्देश

भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि पत्र में इस बात की जानकारी दी गई है कि यदि मतदाता के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है या वह अपना आधार नंबर दर्ज करवाने में असमर्थ हैं तो उसे फार्म 6-B में उल्लिखित 11 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक की एक फोटोकॉपी जमा करानी होगी.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit