National Pension Scheme Interest Rate: NPS में मिलता हैं इतना ब्याज, देखें नई ब्याज दर

नई दिल्ली । राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मियों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और यहां तक कि असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए खोली गई है. एनपीएस योजना (NPS Scheme) में कस्टमर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 6 हजार रुपए का योगदान कर सकते हैं, जिसे एकमुश्त या न्युनतम 500 रुपए की मासिक किस्तों के रूप में भुगतान किया जा सकता है.

PAISE RUPAY

राष्ट्रीय पेंशन योजना में ग्राहकों के योगदान को बाजार से जुड़े उपकरणों जैसे डेट ओर इक्विटी में निवेश किया जाता है और रिटर्न इन निवेशों की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है. एनपीएस की मौजूदा ब्याज दर किए गए योगदान पर 8-10% है. राष्ट्रीय पेंशन योजना में 18-60 आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक खाता खोल सकता है. PFRDA द्वारा विनियमित, राष्ट्रीय पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु में परिपक्व होती है और इसे 70 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

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रिटर्न/ ब्याज

एनपीएस योजना (NPS Yojana) में किए गए योगदान का एक हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है. जो PPF जैसे अन्य पारंपरिक कर-बचत निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करता है. 7% – 8% की ब्याज दर के साथ, यह राष्ट्रीय पेंशन योजना उन व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त है जो रिटायरमेंट के बाद लंबी अवधि और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन में धन जमा करना चाहते हैं.

NPS कर लाभ

यह नागरिकों को दिया जाने वाला एक और एनपीएस लाभ है. राष्ट्रीय पेंशन योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80-C के तहत कर छूट के लिए पात्र है. इसके अलावा NPS योजना में नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान कर छूट के लिए लागू होता है.

समय से पहले निकासी और निकास नियम

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 60 साल की आयु तक एनपीएस में निवेश करना अनिवार्य है. हालांकि, खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद आंशिक निकासी की अनुमति है. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) ग्राहकों को खाता खोलने के 3 साल बाद घर खरीदने, बच्चे की शिक्षा को प्रायोजित करने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए योगदान के 25% तक आंशिक निकासी करने की अनुमति देती है.

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राष्ट्रीय पेंशन योजना में, व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद खाते से पूरे संचित धन को नहीं निकाल सकता है. NPS योजना में, PFRDA पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित वार्षिकी प्राप्त करने के लिए संचित निधि का कम से कम 40% अलग रखना अनिवार्य हैं और संचित निधि का शेष 60% कर-मुक्त है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना कर लाभ

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली रुपये की अधिकतम सीमा तक योजना के लिए किए गए योगदान पर कर छूट की अनुमति देती है. आयकर अधिनियम की धारा 80-C के तहत 1.5 लाख. इसके अलावा, NPS योजना में, नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान कर छूट के लिए लागू होता है.

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80CCD(1)

यह U/S 80elf-योगदान का एक भाग है. इस सेक्शन के अन्तर्गत टैक्स छूट के लिए सैलरी का अधिकतम 10% तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. स्वरोजगार करने वाले करदाताओं के लिए यह सीमा सकल आय का 20% है.

80CCD(2)

यह खंड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System)के लिए नियोक्ताओं द्वारा किए गए योगदान को कवर करता है. यह लाभ स्व-नियोजित करदाताओं पर लागू नहीं होता है. कर छूट की हकदार अधिकतम राशि निम्न में से सबसे कम है. नियोक्ता द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS Yojana) अंशदान b. मूल + महंगाई भत्ता का 10% ग. सकल कुल आय आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) कर लाभ के रूप में धारा 80-CCD(1B) के तहत किसी भी अतिरिक्त स्वयं योगदान (50,000 रुपये तक) का दावा कर सकते हैं.

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