नई दिल्ली। कमर्शियल के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गई है. बता दें कि इसके पहले चरण में पंजीयन नंबर के अंत में शून्य या एक नंबर वाले वाहनों पर 15 नवंबर तक प्लेट लगाई जाएंगी. वही उसके बाद पंजीयन नंबर के अंत में दो या तीन वाले वाहनों पर नंबर प्लेट लगेंगी. इसके लिए 15 फरवरी 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है. ऐसे ही नई नंबर प्लेट लगाने का यह क्रम नवंबर 2022 तक जारी रहेगा.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जरूरी गाइडलाइन
बता दें कि प्रशासन ने वाहन स्वामियों को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए 1 साल का समय दिया था. 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है. अगर नई नंबर प्लेट नहीं लगवाते तो परिवहन विभाग में फिटनेस, पुन: पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर रोक लग जाएगी. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल के अनुसार वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी.
जिले में 8 लाख 68 हजार 452 प्राइवेट वाहन है. वही इसके अलावा 52959 कमर्शियल वाहन है. लगातार नई नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों को जागरूक किया जा रहा है. प्रक्रिया को काफी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है. बता दे कि वाहन मालिक सियाम ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर प्लेट लगवा सकते हैं.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए निर्धारित किया गया समय
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उस पर 15 नवंबर 2021 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में दो या तीन है, उस पर 15 फरवरी 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में चार या पांच है, उस पर 15 मई 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उस पर 15 अगस्त 2022 तक