नई दिल्ली, New Labour Codes | केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से शुक्रवार को बड़ी जानकारी साझा की गई. उन्होंने बताया कि सभी राज्यों ने चार श्रम सहिंताओ पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है. ऐसे में यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही श्रम सहिंताए लागू हो सकती है, क्योंकि सभी राज्यों की तरफ से इसके मसौदे के नियम बना लिए गए हैं. बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि लगभग सभी राज्यों ने श्रम संहिताओ पर मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं, अब तो केवल इन को लागू करने का इंतजार किया जा रहा है.
जल्द लागू हो सकता है नया लेबर कोड
आगे उन्होंने बताया कि कुछ राज्य ऐसे भी है जो अभी भी मसौदा के नियमों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान नें दो संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार किया है, जबकि 2 पर तैयार किया जाना अभी बाकी है. बंगाल में भी उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है. मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने श्रम संहिता पर मसौदा नियम तैयार नहीं किए है. बता दें कि साल 2019 और 2020 में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में मिलाया गया था.
5 राज्य अभी भी कर रहे हैं मसौदे के नियमों पर काम
सरकार की तरफ से पहले ही सभी चार श्रम सहिंताओं के लिए मसौदा नियमों को प्रकाशित कर दिया गया है. बता दे कि श्रम संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिस वजह से राज्यों को भी अपनी ओर से इस संबंध में नियम बनाने होंगे. नए श्रम कानून बदलते बाजार के अनुरूप है, साथ ही इसमें स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का भी ध्यान रखा गया है.
भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को चार कोड में बांटा गया है, कोड के नियमों में वेतन, औद्योगिक संबंध व्यवसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे चार कोड शामिल है. अभी तक 23 राज्यों ने ही इस ड्राफ्ट कानून को तैयार किया है. संसद द्वारा इन श्रम सहिंताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन सहिंताओ के नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है.
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