नई दिल्ली । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए एक अहम जानकारी दी है जो वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी है. अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाण-पत्र और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है. नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसलिए जितना जल्दी हो सके, अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनों जानकारियां दर्ज कर लें.
केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के तहत, वाहन के विंडस्क्रीन पर तारीख, माह और वर्ष के प्रारुप में फिटनेस प्रमाण-पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी. इसके साथ ही मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित होना चाहिए.
अधिसूचना से मिली जानकारी अनुसार, भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा. इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी.
इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है, ताकि बिना किसी देरी के वाहन चालक परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित कर सकें.
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