1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं PPF खाते से जुड़े नए रूल, आपके जीवन पर पड़ेगा यह असर

नई दिल्ली | अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर से PPF खातों से जुड़े नए रूल लागू होने जा रहे हैं. पिछले महीने इस इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी. दरअसल, अगस्त के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्मेंट आफ इकोनामिक अफेयर्स ने पोस्ट ऑफिसो के जरिए खोले जाने वाले मौजूदा पब्लिक प्राइवेट अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे.

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नए जारी किए गए नियम नाबालिकों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिस के जरिए नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत नॉन रेजिडेंशियल इंडियन के पीपीएफ अकाउंट्स के एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं. इन नियमों के तहत, कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं.

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माइनरस के नाम पर खोले गए पीएफ अकाउंट्स

इन खातों पर अब जब तक नाबालिक की उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती, तब तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला ब्याज ही मिलता रहेगा. इन अकाउंट्स के मेच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन नाबालिक के 18 साल की उम्र होने की तारीख से किया जाएगा.

एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट्स

जिन लोगों ने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स खोले हुए हैं, उनके लिए नियमों में बदलाव हुआ है. इस नियम के तहत, निवेशक के प्रायमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा. बस शर्त यह रहेगी कि डिपॉजिट अमाउंट अर्ली सीलिंग लिमिट से ज्यादा ना हो.

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अगर दूसरे अकाउंट में बैलेंस है और टोटल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर है, तो इस अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा. इसके बाद, प्राइमरी अकाउंट पर मौजूद स्कीम का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा. बाकी अकाउंट में किसी भी सरप्लस फंड पर 0% इंटरेस्ट रेट लागू होगा.

एडिशनल अकाउंट पर मिलेगा 0% इंटरेस्ट रेट

प्राइमरी और सेकेंडरी खाते के अलावा किसी भी बाकी अकाउंट पर खाता खोलने की डेट से 0% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा.

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एनआरआई के पीएफ अकाउंट्स

1968 की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत, खोले गए NRI’s के पीपीएफ अकाउंट्स पर लागू इंटरेस्ट रेट 30 सितंबर 2024 तक POSO गाइडलाइंस के अनुसार रहेगा. इसके बाद, इन खातों पर 0% रेट से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा.

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