NHAI ने फास्टैग को लेकर बदल डाले नियम, अब इस छोटी सी गलती पर देना पड सकता है दोगुना टोल टैक्स

नई दिल्ली | अगर आप भी किसी गाड़ी के मालिक है या गाड़ी से कहीं यात्रा करते हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर आई है. दरअसल, यात्रा के दौरान अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है. बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा टोल टैक्स से जुड़ा एक नया नियम लागू किया गया है.

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बिना फास्टैग वाले वाहनों पर लगेगा दोगुना टोल टैक्स

नए नियमों के तहत, अब जिन लोगों की गाड़ियों में फास्टैग नहीं होंगे, उनसे दोगुना टोल टैक्स लिया जाएगा. इस विषय में NHAI द्वारा दिशा- निर्देश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल, ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी कि कुछ लोग जानबूझकर अपने वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते. इसी पर सख्ती बरतते हुए अब प्राधिकरण ने ऐसे लोगों के लिए नया रूल लागू किया है. ऐसे लोगों से अब दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा.

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CCTV फुटेज के जरिए दर्ज़ हो जाएगा नंबर

पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जारी निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते तो टोल प्लाजा पर उनके कारण बाकी लोगों को अनावश्यक देरी होती है. अब अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में SOP जारी कर दी गई है. NHAI द्वारा दिशा- निर्देश जारी करते हुए बताया गया कि सभी टोल प्लाजा पर इस नियम से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. जिन वाहनों के ऊपर फास्टैग नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सीसीटीवी फुटेज के जरिए दर्ज कर लिया जाएगा. इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में भी रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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