चंडीगढ़ | गांव की सरकार के चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों के नामांकन फार्म में चुनाव आयोग द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें पहली बार खुद के साथ पति/ पत्नी और तीन आश्रितों की आमदनी के स्त्रोत भी बताने होंगे. पहले सिर्फ प्रत्याशी को स्वयं और पति/ पत्नी का व्यवसाय ही बताना होता था लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने विधायकों और सांसदों की तर्ज पर नामांकन फार्म का प्रारुप तैयार किया है. इसलिए अब उम्मीदवारों को सरपंच पद के लिए पर्चा भरने में ज्यादा मेहनत करनी होगी.
अब प्रत्याशी को खुद के साथ बच्चों की भी जानकारी देनी होगी कि उनकी किस फर्म या प्राइवेट कंपनी में भागीदारी है. इसके अलावा प्रत्याशी पहले सिर्फ 6 महीने या इससे अधिक सजा वाले अपराधिक केस की ही जानकारी देते थे लेकिन अब कोई भी केस हो,उसकी भी जानकारी देनी होगी. 6 माह से कम सजा वाले किसी केस में अपराध साबित हुआ है तो वह जानकारी भी देनी होगी.
वहीं पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बताना होगा कि उनके खिलाफ दर्ज मामले के बारे में पार्टी को जानकारी है या नहीं. वहीं पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पहले के मुकाबले अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि सिक्योरिटी फीस में ढाई गुना की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जानकारी देनी होगी.
इसके अलावा सरकारी आवास में रहने वाले उम्मीदवारों को अपने बकाया के बारे में जानकारी देनी होगी. अब एक- एक बात की जानकारी देनी होगी जैसे बिजली, पानी, टेलिफोन आदि के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके लिए संबंधित विभागों से NOC लेनी होगी.
प्रकिया में लगेंगे 10 दिन
शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक की है. सूत्रों का कहना है कि बैठक में अधिकारियों ने आयोग को 10-12 दिन का समय लगने की बात कही है. ऐसे में अक्टूबर में पंचायत चुनाव होने की संभावना नजर आ रही है.
आरक्षण अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी
BC-A को आरक्षण देने को पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए एक दिन पहले ही हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में पास हुए अध्यादेश को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. जिसके बाद लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. अब पंचायत विभाग द्वारा ड्रा प्रकिया शुरू की जाएगी.
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