नई दिल्ली । केन्द्र की मोदी सरकार अब मजदूरों को भी पेंशन देने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक शानदार योजना हैं और यह योजना निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों, रिक्शाचालक, रेहड़ी पटरी लगाने वालों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मददगार साबित होगी. केन्द्र सरकार मजदूरों को इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है. इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36 हजार रुपए की पेंशन पा सकते हैं.
55 रुपए महीने के जमा करने होंगे
इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपये जमा करने होंगे. यानि 18 वर्ष की उम्र वाले हर रोज सिर्फ 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपये जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. 60 वर्ष के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानि 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.
यें है जरुरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना अनिवार्य है. व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन
- इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा.
- CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी.
देनी होगी यें जानकारी
- आधार कार्ड,बचत या जन-धन अकाउंट की पासबुक, मोबाइल नंबर
- जहां श्रमिक का बैंक खाता है वहां सहमति पत्र देना होगा ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सकें.