नई दिल्ली । यदि आपके पास कोई कार या चार पहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए बहुत आवश्यक है. पहले सुरक्षा की दृष्टि से केवल आगे बैठने वाले लोगों को ही सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य था, परंतु अब देश की राजधानी दिल्ली में कार में आगे बैठने वाले लोगों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि आप पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए यदि आप देश की राजधानी दिल्ली में कार ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखें और इनकी पालना करें.
13 जनवरी से लागू किया यह नियम
इन नियमों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही नोटिस जारी किया था. इस नियम का मुख्य उद्देश्य सेफ ड्राइविंग को सुनिश्चित करना और रोड पर सुरक्षा बनाए रखना है. इस नियम को पश्चिम दिल्ली में सबसे पहले लागू किया गया है. पश्चिम दिल्ली में इस नियम को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है. अब दिल्ली पुलिस सीट बेल्ट ना पहनने वालों का हजार रुपए का भारी-भरकम चालान कर सकती है. अब पूरी दिल्ली में इस नियम को लागू करना दिल्ली पुलिस का मुख्य प्लान है.
टू व्हीलर का भी होगा चालान
कार अथवा फोर व्हीलर के अतिरिक्त अब टू व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल को ड्राइव करते समय भी कुछ नियमों का खास ध्यान रखना होगा. अब यदि आपके मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर में रियर व्यू मिरर नहीं लगे हुए हैं तो भी पुलिस आपका चालान काट सकती है. दिल्ली पुलिस ने एक और नया नियम लागू किया है. इस नियम के तहत अब टू व्हीलर स्कूटर या मोटरसाइकिल में रियर व्यू मिरर लगवाना अनिवार्य हो गया है. यदि आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो भी आपका चालान किया जा सकता है.
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