नई दिल्ली | Tax भरने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऐसे लोगों के लिए राहत प्रदान की है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में ढील दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को परिषद की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई.
टैक्स चोरी मामले में दी ये राहत
निर्मला सीतारमण ने कहा समय की कमी के कारण जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल 15 में से सिर्फ 8 मुद्दों पर ही फैसला हो सका. पहले एक करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी के मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने की व्यवस्था थी. अब इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
फर्जी चालान के मामलों में यह आपराधिक कार्रवाई एक करोड़ रुपये के बाद ही शुरू होगी. नकली चालानों में ऐसे मामले शामिल होंगे जहां माल की आपूर्ति केवल कागज तक सीमित थी. पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी. ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं हो सकी.
इनमें क्रिमिनल केस नहीं बनेगा
- किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या उसे अपना कर्तव्य करने से रोकना.
- भौतिक साक्ष्य के साथ जानबूझकर छेड़छाड़.
- नोटिस देने में विफल.
यहां अभी जीएसटी का फैसला नहीं
ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने कुछ दिन पहले इस पर एक रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट को परिषद के लोगों के बीच भी प्रसारित नहीं किया गया है.
यहां मांगा स्पष्टीकरण
जीएसटी काउंसिल की बैठक में एसयूवी वाहनों की परिभाषा तय की गई है. इसके अनुसार, 1500CC से अधिक क्षमता, 4000 मिमी से अधिक लंबाई और 170 मिमी से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहनों को SUV कहा जाता है. बैठक में बताया गया है कि SUV पर 28% GST और 22% उपकर लगेगा. ऐसे में इस पर प्रभावी कर की दर 50% होगी. परिषद ने सभी राज्यों में एक समान प्रणाली के लिए कुछ स्पष्टीकरण भी जारी किए. 22 फीसदी सेस सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू माना जाएगा जो इन 4 शर्तों के तहत आएंगे-
- गाड़ी एसयूवी होनी चाहिए.
- इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक.
- वाहन की लंबाई 4000 मिमी से अधिक होनी चाहिए.
- ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम या इससे ज्यादा होना चाहिए.
बायो फ्यूल पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया
बायो फ्यूल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया. दालों के छिलके पर GST अब 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है. अब 2 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले को क्रिमिनल नहीं माना जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला लिया गया है यानी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!