नई दिल्ली | यह खबर उन वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्हें बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने की आदत हो गई है. इन चालकों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनका लाइसेंस और परमिट भी निलंबित कर दिया जाएगा. हालांकि, अगर वह सुधार नहीं करता है तो उसका लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा. मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) सचिवों को निर्देश दिए गए हैं. जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा.
दरअसल, कुछ वाहन चालक बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं. नियम तोड़ने पर जुर्माना सरकार के पास जाता है लेकिन वे खुद के साथ-साथ अन्य राहगीरों के लिए भी घातक हो जाते हैं. ऐसे लोगों को नए तरीके से कसने की तैयारी की गई है. निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई वाहन चालक एक माह में तीसरी बार नियम का उल्लंघन करता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाए साथ ही, ऐसे चालकों की अलग से सूची भी तैयार की जाए ताकि भविष्य में भी उस चालक का पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास रहे.
कमर्शियल वाहनों पर होगा लागू
फिलहाल, ये निर्देश विभाग की ओर से सभी आरटीए सचिवों को दिए गए हैं यानी यह नियम कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा. वहीं, गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. जिले में व्यावसायिक वाहनों की बात करें तो करीब 59 हजार वाहन पंजीकृत हैं. अधिकांश यातायात नियमों का उल्लंघन बड़े चालकों द्वारा किया जाता है. जिनमें बसें, स्कूल बसें, ट्रक आदि शामिल हैं. यात्री बसें और स्कूल बसें जल्दबाजी में नियम तोड़ती हैं जबकि ट्रक ओवरलोड सहित कई अन्य नियमों को दरकिनार करते हैं.
तीन माह के लिए निलंबित रहेगा लाइसेंस
जिस चालक पर यह कार्रवाई की जाएगी उसका लाइसेंस व परमिट तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. इस अवधि के दौरान वह स्वयं वाहन नहीं चला सकता और कोई अन्य चालक उस परमिट पर वाहन नहीं चला सकेगा. तीन महीने की अवधि के बाद इसका नवीनीकरण किया जाएगा. हालांकि, जिसका लाइसेंस और परमिट रद्द किया जाएगा, उसे नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करनी होगी और लाइसेंस और परमिट बनवाना होगा. जिसमें न सिर्फ समय की बर्बादी होगी बल्कि जुर्माने के अलावा अन्य प्रक्रिया में भी पैसा खर्च होगा.
होगी सख्त कार्रवाई
डॉ. संदीप गोयत (आरटीए सचिव रोहतक) ने बताया कि यह निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं. बार-बार पकड़े जाने पर इसके तहत चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने को कहा गया है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!