नई दिल्ली | ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनर्स को होने वाली परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की तरफ से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया गया है. अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही ‘पेंशन पेमेंट ऑर्डर’ देने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है.
बेबिनार कर रहे ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय
ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि ‘ईपीएफओ द्वारा ‘निर्बाध सेवा’: अंशदाता रिटायरमेंट के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त कर सकेंगे. सभी क्षेत्रीय कार्यालय ‘प्रयास रिटायरमेंट के दिन पीपीओ जारी करने की कोशिश’ नामक मासिक बेबिनार का आयोजन कर रहे हैं.
कभी भी जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
बता दें कि पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है. ऐसा नहीं करने की सूरत में पेंशन रुकने की संभावना बढ़ जाती है. ईपीएफओ ने बताया है कि ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन्स के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. उदाहरण स्वरुप यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
प्राइवेट सेक्टर के इन कर्मचारियों को राहत
ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लाभ मिलता है. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2019 में नियमों में बदलाव करते हुए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट प्रदान की थी. ईपीएफओ की इस नई पहल से प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान होगी.
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