INLD के लिए बड़ा झटका, फिर जेल गए ओमप्रकाश चौटाला, इस मामले में हुई 4 साल की सजा

नई दिल्ली |आय से अधिक संपत्ति मामले में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को बड़ा झटका लगा है. चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगातें हुए चौटाला की चार सम्पत्तिया सीज करने के आदेश दिए हैं. बता दें कि इस मामले को लेकर एक दिन पहले यानि वीरवार को कोर्ट में सजा को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Om Prakash Chautala

सजा पर सुनवाई को लेकर चौटाला के वकील और सीबीआई वकील ने अपनी दलीलें पेश की थी. चौटाला की ओर से उनके वकील ने उनकी उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की थी. चौटाला के वकील ने दलील दी थी कि उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है और अब उनकी दिव्यांगता बढ़कर 90 प्रतिशत हो चुकी है. वो खुद से अपने कपड़े भी नहीं बदल सकते हैं.

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वहीं सीबीआई के वकील ने कहा था कि चौटाला को कम सजा देने से जनता में गलत संदेश जाएगा. वो एक प्रदेश के सीएम रहें हैं और जब सीएम ही इस तरह गैरकानूनी तरीके से संपति अर्जित करता है तो जनता क्या सोचेगी.

यह था पूरा मामला

ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप था. इस मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी. जिसके मुताबिक साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने आय से करीब 6 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाई. गौरतलब है कि इस दौरान साल 1999 से 2005 के बीच ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे.

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