रेलवे यात्री हो जाए सावधान, टिकट के बावजूद लग सकता है जुर्माना; जानें भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली | भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट होगी, वह अब स्लीपर और AC कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग की टिकट लेकर यात्री स्लीपर और एसी कोच में घुस जाते हैं, तब उन यात्रियों को परेशानी होती है, जिनके पास कंफर्म टिकट होती है. इसी समस्या का निदान करने के लिए रेलवे द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. अब ऐसे व्यक्ति जो वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करेंगे तो उन्हें चेकिंग स्टाफ द्वारा जुर्माना वसूलकर अगले स्टेशन पर ही उतार दिया जाएगा.

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Railway Station

रेलवे की आमदनी पर भी होगा असर

ऐसा मानना है कि इन आदेशों के लागू हो जाने से रेलवे की आमदनी पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा. हर दिन लाखों की संख्या में यात्री एक स्थान से दूसरी स्थान तक यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे का सहारा लेते हैं. बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो लंबी दूरी की ट्रेन भी पकड़ते हैं. कई बार उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती और वेटिंग में होने के बावजूद वह AC और स्लीपर कोच में घुस जाते हैं. ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है.

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खाली सीटों पर बैठ जाते हैं वेटिंग टिकट वाले यात्री

ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म नहीं होगी, वह स्वतः ही रद्द हो जाएगी. वहीं, दूसरी तरफ जो यात्री स्टेशन से टिकट बुक करवाते हैं, उनकी टिकट रद्द होने का कोई प्रावधान नहीं है. इस कारण वेटिंग लिस्ट वाले यात्री भी ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में घुस जाते हैं. यहां- वहां डिब्बों में घूमने के बाद जो भी सीट उन्हें खाली मिलती है, वह वहीं बैठ जाते हैं. इससे कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को दिक्कत होती है. पिछले काफी समय से रेलवे के पास ऐसी शिकायत पहुंच रही थी.

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