नई दिल्ली | अगर आप पेंशन भोगी है, तो आज की खबर आपके लिए अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसे अगर आप अनदेखा करते हैं तो आपकी पेंशन पर संकट मंडरा सकता है. अगर 30 नवंबर तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं, तो आपको मिलने वाली पेंशन रोक दी जाएगी.
यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि जिस इंसान को पेंशन मिल रही है वह जीवित है या नहीं. इस डॉक्यूमेंट को जमा करवाने में असफल रहने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है. इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा जरूर करवा दें.
हर साल जमा होता है जीवन प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण पत्र एक कागजात है, जो पेंशनर्स के जीवित होने का प्रमाण होता है. पेंशन धारक को जिस बैंक से पेंशन मिलती है, उस बैंक में जाकर इस डॉक्यूमेंट को जमा करवाना होता है. हालांकि, अब पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं. हर साल 1 से 30 नवंबर के दौरान इस जीवन प्रमाण पत्र को अपने संबंधित बैंक में जमा करवाना होता है. ऐसा करने पर निर्बाध हर महीने पेंशन आपके खाते में आती रहती है.
ऐसे करवाएं जीवन प्रमाण पत्र जमा
- आप पेंशन देने वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर या जिला स्तरीय ट्रेजरी ऑफिस में जाकर खुद व्यक्तिगत रूप से इसे जमा करवा सकते हैं.
- यदि किसी पेंशनर को स्वास्थ संबंधित दिक्कतें हैं तो वह बिना कहीं जाए भी इस प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते है. इसके लिए उन्हें बैंक प्रतिनिधि को घर बुलाने की रिक्वेस्ट करनी होगी. इसके बाद, बैंक प्रतिनिधि बायोमैट्रिक डाटा के माध्यम से आपका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे.
- आप अपने मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन भी अपने प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं.