पेंशन भोगी हो जाएं सावधान! 4 दिनों में जमा नहीं करवाया ये डॉक्यूमेंट, तो अटकेगी पेंशन; देखें अपडेट

नई दिल्ली | अगर आप पेंशन भोगी है, तो आज की खबर आपके लिए अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसे अगर आप अनदेखा करते हैं तो आपकी पेंशन पर संकट मंडरा सकता है. अगर 30 नवंबर तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं, तो आपको मिलने वाली पेंशन रोक दी जाएगी.

Life Certificate

यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि जिस इंसान को पेंशन मिल रही है वह जीवित है या नहीं. इस डॉक्यूमेंट को जमा करवाने में असफल रहने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है. इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा जरूर करवा दें.

यह भी पढ़े -  प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों की होने वाली है चांदी, 10500 तक मिलेगी मंथली पेंशन

हर साल जमा होता है जीवन प्रमाण पत्र

जीवन प्रमाण पत्र एक कागजात है, जो पेंशनर्स के जीवित होने का प्रमाण होता है. पेंशन धारक को जिस बैंक से पेंशन मिलती है, उस बैंक में जाकर इस डॉक्यूमेंट को जमा करवाना होता है. हालांकि, अब पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं. हर साल 1 से 30 नवंबर के दौरान इस जीवन प्रमाण पत्र को अपने संबंधित बैंक में जमा करवाना होता है. ऐसा करने पर निर्बाध हर महीने पेंशन आपके खाते में आती रहती है.

यह भी पढ़े -  CBSE बोर्ड छात्राओं को हर महीने देगा 500 रूपए छात्रवृत्ति, इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

ऐसे करवाएं जीवन प्रमाण पत्र जमा

  • आप पेंशन देने वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर या जिला स्तरीय ट्रेजरी ऑफिस में जाकर खुद व्यक्तिगत रूप से इसे जमा करवा सकते हैं.
  • यदि किसी पेंशनर को स्वास्थ संबंधित दिक्कतें हैं तो वह बिना कहीं जाए भी इस प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते है. इसके लिए उन्हें बैंक प्रतिनिधि को घर बुलाने की रिक्वेस्ट करनी होगी. इसके बाद, बैंक प्रतिनिधि बायोमैट्रिक डाटा के माध्यम से आपका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे.
  • आप अपने मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन भी अपने प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit