नई दिल्ली | इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं. ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. ऐसे में कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं.
दरअसल, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते उन्हें भी ITR फाइल करना चाहिए, क्योंकि ITR फाइल करने के कई फायदे होते हैं. इससे आपको कई चीजों में सुविधा मिलती है. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से ITR फाइल करने के फायदों के बारे में बताएंगे.
आसानी से मिलता है लोन
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है. जिसे इनकम प्रूफ के तौर पर सभी बैंक और NBFC स्वीकार करते हैं. ऐसे में अगर कभी आपको लोन की जरुरत पड़ती है तो आप बेहद आसानी से बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो बैंक को भी आप पर भरोसा होता है जिससे आपको आसानी से लोन मिल जाता है.
वीजा के लिए जरूरी
गौरतलब है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है. इस दौरान आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है. दरअसल, कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं.
टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए
कई बार ऐसा होता है कि आपकी आमदनी से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करा दिया जाता है ऐसे में कई बार लोगों को टैक्स रिफंड वापस नहीं मिलता. ऐसे में अगर आपका ITR फाइल रहेगा तो आप अपना टैक्स रिफंड आसानी से क्लेम करवा सकते हैं.
एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आती है काम
कई बार एड्रेस प्रूफ के लिए ITR बेहद जरुरी होता है. क्योंकि ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है जो एक तरह से एड्रेस प्रूफ के रूप में काम आ सकती है.
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