हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, EVM में गड़बड़ी से जुड़ा था मामला

नई दिल्ली | हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ये याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की थी. CJI ने तल्ख लहजे में कहा कि यह किस तरह की याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं.

Supreme Court

EVM को लेकर लगाए थे आरोप

याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई EVM मशीनों की बैट्री कम चार्ज थी. इससे पहले सुबह कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए फटकार लगाई थी कि हरियाणा में नई सरकार का शपथग्रहण रोक दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि ऐसी मांग के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

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क्या चाहते हैं शपथग्रहण रोक दें?

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें. आप हमारी निगरानी में है, हम जुर्माना लगाएंगे.

चुनाव आयोग से कांग्रेस कर चुकी है शिकायत

हरियाणा विस चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव आयोग को शिकायतें सौंप चुकी है. कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थीं, जो संदेहास्पद है. पार्टी ने कहा कि सात विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया है. कांग्रेस के मुताबिक, बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं.

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