नई दिल्ली | दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली में और प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसे देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू किया गया है. इसे देखते हुए अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा ईंट भट्ठों, खनन और संबंधित गतिविधियों समेत कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं.
CAQM की ओर से जारी नए आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन कार्रवाई करे. आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उपसमिति ने आपात बैठक की.
आयोग ने बैठक के दौरान समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा करते हुए कहा कि धीमी हवा की गति के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और खेत में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण जीआरएपी के तीसरे चरण को लागू किया जाएगा. एनसीआर में तत्काल प्रभाव इसे लागू करना जरूरी समझा जाता है.
दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में GRAP-3 के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. यह बैठक 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मंत्री गोपाल राय के सिविल लाइंस कैंप कार्यालय में होगी. इस बैठक में पर्यावरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे. बता दें कि बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए आज ही सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी-3 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.
कहां था एक्यूआई
बता दें कि दिल्ली का एक्यूआई शनिवार सुबह 11 बजे 398 (बहुत खराब) रहा, जो शुक्रवार को शाम 4 बजे 357 था. गुरुवार को 354, बुधवार को 271, मंगलवार को 302 और सोमवार को (दिवाली पर) 312 थी. आनंद विहार (454 AQI) राजधानी का सबसे प्रदूषित स्थान रहा. वजीरपुर (439), नरेला (423), अशोक विहार (428), विवेक विहार (427) और जहांगीरपुरी (438) निगरानी स्टेशन थे जहां वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई थी. पड़ोसी शहरों गाजियाबाद (381), नोएडा (392), ग्रेटर नोएडा (398), गुरुग्राम (360) और फरीदाबाद (391) में भी हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई.
जीआरएपी को चार कैटेगरी में किया लागू
- स्टेज 1-एक्यूआई स्तर 201 से 300 के बीच
- चरण 2 – एक्यूआई स्तर 301 से 400 के बीच
- स्टेज 3-एक्यूआई स्तर 401 से 450 के बीच
- स्टेज 4-एक्यूआई स्तर 450 से ऊपर
- ये प्रतिबंध GRAP स्टेज 3 में रहेंगे
निर्माण कार्यों और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
- फैक्ट्रियां सप्ताह में केवल पांच दिन ही चलेंगी. दो दिन (दूध-डेयरी और चिकित्सा सामान से संबंधित कारखानों को छोड़कर) को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश हैं.
- एनसीआर के लिए स्वीकृत ईंधन का उपयोग नहीं करने वाले ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट बंद रहेंगे.
- स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा.
- खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध.
- राज्य सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहनों) पर प्रतिबंध लगा सकती हैं.