नई दिल्ली | आने वाले कुछ दिनों में लोगों की जेब पर फिर से बोझ बढ़ने वाला है. जी हां, क्योंकि 18 जुलाई से घरेलू चीजों के दाम बढ़ने वाले है. दरअसल, जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीजों में जीएसटी (GST) लगा दिया गया था, जो पहले इसके दायरे से बाहर थी.
अस्पताल में इलाज भी हुआ महंगा
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया था कि जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू कर दी जाएगी. जिसके बाद से ट्रेट्रा पैक वाले दही, लस्सी जैसी खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएगी. यही नहीं खाने – पीने की चीजों के साथ – साथ अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा.
ये चीजें होंगी महंगी
- 18 जुलाई से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा.
- चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर 18% जीएसटी लगेगा.
- अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले कमरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा.
- होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12% जीएसटी लगेगा.
- एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर पहले 12% का जीएसटी लगता था जो अब बढ़ाकर 18% हो जाएगा.
- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स पर भी 18% जीएसटी लगेगा.
क्या होगा सस्ता
- जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया है.
- इसी के साथ स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.